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भारत में सभी राज्यों के महिला हेल्पलाइन नंबर | 181, 1091, NCW और राज्यवार सूची 2025
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महिला हेल्पलाइन नंबर और उनकी पूरी जानकारी — भारत (संपूर्ण मार्गदर्शिका)
यह लेख उन सभी महिलाओं, परिवारों और समुदायों के लिए है जो तत्काल सहायता, कानूनी सलाह, काउंसलिंग या आपातकालीन रिस्पांस चाहती हैं। यहाँ हमने भारत में उपलब्ध प्रमुख महिला-केन्द्रित हेल्पलाइन्स, उनके उद्देश्य, काम करने का तरीका और कब किस नंबर पर कॉल करना चाहिए — सब कुछ सरल भाषा में बताया है।
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| "भारत के सभी राज्यों के महिला हेल्पलाइन नंबर 2025" |
त्वरित सारांश (Quick List)
- महिला हेल्पलाइन (181) — 24×7 आपातकालीन व सूचना सेवा। 181 के बारे में (उदाहरण/स्टेट पेज).
- एनसीडब्ल्यू (National Commission for Women) 24×7 हेल्पलाइन — 7827170170 — कानूनी मार्गदर्शन, शिकायत रजिस्ट्रेशन, रेफरल।
- चाइल्डलाइन — 1098 (बच्चों के लिए) — अगर मामला नाबालिग से जुड़ा है।
- लोकल/स्टेट स्तर के हेल्पलाइन — कई राज्यों में 1091, 1093 आदि भी उपलब्ध हैं; स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम (100/112) से भी मदद मिलेगी।
1. महिला हेल्पलाइन 181 — क्या है और कैसे काम करती है?
181 एक राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय शॉर्ट कोड है जिसे महिलाओं के लिए 24×7 तत्काल सहायता के रूप में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हिंसा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या खतरे की स्थिति में त्वरित रेफरल और सहायता पहुँचाना है — जैसे पुलिस, वन-स्टॉप- सेंटर (One Stop Centre), अस्पताल, या कानूनी मदद। यह नंबर कई राज्यों में सक्रिय है और इसे यूनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन योजना के तहत चलाया गया है।
कहां और कब कॉल करें: अगर आप घरेलू हिंसा, मारपीट, बलात्कार की धमकी, घरेलू बहिष्कार, बाहर जाने पर डर, या किसी तरह के आपातकाल में हैं — सबसे पहले 181 पर कॉल करें (यदि आपके राज्य में 181 सक्रिय है)। कॉल फ्री होती है और कॉल सेंटर आवश्यकतानुसार पुलिस या अन्य आपात सेवाओं से सम्पर्क करवा सकता है।
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2. National Commission for Women (एनसीडब्ल्यू) — 7827170170
National Commission for Women (NCW) एक केंद्रीय संस्था है जो महिलाओं के अधिकार, शिकायतों का निवारण, पॉलिसी मॉनिटरिंग और जागरूकता कार्य करती है। एनसीडब्ल्यू ने 24×7 हेल्पलाइन नंबर 78271-70170 जारी किया है जहाँ हिंसा, उत्पीड़न, यौन शोषण, कार्यस्थल पर परेशानियाँ इत्यादि के मामलों में मार्गदर्शन और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलती है। एनसीडब्ल्यू की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली भी उपलब्ध है।
कब कॉल करें: जब मामला राज्य/पुलिस से आगे की जांच या कानूनी सहायता चाहता हो, या आप चाहती हैं कि केंद्रीय निकाय को नोटिस जाए — तब एनसीडब्ल्यू से सम्पर्क करें। वे शिकायतों को दर्ज कर व निर्देश देकर सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय करवा सकते हैं।
3. 1091 और अन्य राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन्स
कई राज्यों/काँपोनेंट संस्थाओं ने अलग-अलग नंबर शुरु किए हैं — उदाहरण के लिए कुछ जगहों पर 1091 महिला-हेल्पलाइन के रूप में इस्तेमाल होता है (यहाँ कॉल्स को 112 पर डायवर्ट भी किया जा सकता है)। अलग-अलग जिलों/राज्यों में स्थानीय कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन की अलग- अलग नंबरिंग भी रहती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन की वेबसाइट पर अपना जिले/राज्य चेक करना अच्छा रहता है।
4. एकदम इमरजेंसी में क्या करें — 112 और पुलिस
अगर आपकी जान खतरे में हो या तत्काल पुलिस, एम्बुलेंस, या फायर ब्रिगेड चाहिए — 112 (पैन-इंडिया इमरजेंसी नंबर) डायल करें। यह नंबर ERSS (Emergency Response Support System) के तहत सभी आपात सेवाओं को समन्वित करता है। परंपरागत पुलिस नंबर 100 भी राज्य-स्तर पर मौजूद रहता है। इमरजेंसी में कॉल करने से न हिचकिचाएँ।
5. चाइल्डलाइन 1098 — जब मामला नाबालिग से जुड़ा हो
अगर मामला किसी बच्चे/नाबालिग से जुड़ा है (बाल यौन शोषण, बाल श्रम, घर से भागना, या कोई हिंसा) — तो 1098 चाइल्डलाइन पर तुरंत सूचित करें। यह नम्बर पूरे देश में बच्चों के लिए 24×7 सहायता उपलब्ध कराता है और जिलास्तर पर बाल कल्याण समिति/संबंधित विभागों से मामले को आगे बढ़ाता है।
6. वन-स्टॉप सेंटर (Sakhi) — क्या है?
वन-स्टॉप सेंटर्स (Sakhi) एकीकृत सेवा केंद्र हैं जहाँ एक ही जगह पर कानूनी मदद, मेडिकल सहायता, काउंसलिंग, पुलिस सहायता और आश्रय जैसी सेवाएँ दी जाती हैं। वन-स्टॉप सेंटर आमतौर पर शहरी/जिलास्तरीय अस्पताल, महिला विकास विभाग या सामाजिक कल्याण संस्थाओं के साथ समन्वित होते हैं। 181 और NCW से रेफर करके वन-स्टॉप सेंटर तक पहुँचाया जा सकता है।
7. जब आप मदद माँगें — कॉल पर क्या उम्मीद रखें
- पहचान और गोपनीयता: कॉल लेने वाले एजेंट आपकी पहचान गोपनीय रखेंगे (यदि आप चाहें)।
- तुरंत विकल्प: वे आपसे परिस्थिति पूछेंगे — और यदि आपातकालीन है तो पुलिस/एम्बुलेंस/वन-स्टॉप सेंटर से रिफर कर देंगे।
- काउंसलिंग: मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा काउंसलिंग उपलब्ध हो सकती है।
- कानूनी मार्गदर्शन: आपको FIR दर्ज कराने, कानूनी प्रक्रियाओं और अधिकारों के बारे में बताया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज़/प्रक्रियाएँ समझाई जाएँगी।
8. हेल्पलाइन कॉल करने से पहले उपयोगी जानकारी (यदि संभव हो)
- आपका नाम और पहचान (अगर आप देना चाहें)।
- घटना कहाँ और कब हुई — पता/नजदीकी जगह।
- किस प्रकार की मदद चाहिए: पुलिस/डॉक्टर/काउंसलर/शेल्टर/कानूनी सहायता।
- यदि कोई घायलों की स्थिति है तो प्राथमिक जानकारी और जरूरत।
9. अधिकार और कानूनी विकल्प (संक्षेप)
घरेलू हिंसा से संबंधित क़ानून (Protection of Women from Domestic Violence Act), IPC की प्रासंगिक धाराएँ (जैसे शोषण, बलात्कार, उत्पीड़न) और घरेलू हिंसा के लिए लोकल पुलिस शिकायत दर्ज कराने के विकल्प सभी उपलब्ध हैं। एनसीडब्ल्यू और वन-स्टॉप सेंटर कानूनी सहायता में मदद करते हैं और यदि ज़रूरत हो तो लोकल बार काउंसिल/कानूनी सेवाओं से संपर्क कराते हैं।
10. यदि स्थानीय नंबर काम न करें — क्या करें
अगर किसी कारणवश 181 काम न करे या व्यस्त दिखे, तो 112/100 पर कॉल करें या एनसीडब्ल्यू 7827170170 पर संपर्क करें। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर मौजूद हेल्पलाइन्स और पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर भी उपयोगी होते हैं। कई राज्यों में पुलिस/वुमेन सेल के ट्विटर/ऑनलाइन पोर्टल भी सक्रिय हैं — इन्हें भी चेक करें।
11. कुछ उपयोगी आधिकारिक लिंक (अधिक पढ़ाई के लिए)
- हमारी वेबसाइट — Genius900
- National Commission for Women (NCW) — आधिकारिक वेबसाइट.
- Women Helpline (181) — उदाहरण / स्टेट पेज.
- Department of Justice — Women Helpline जानकारी.
12. सावधानियाँ और मिथक
मिथक: “हेल्पलाइन में कॉल करने से परिवार को बदनाम होगा।” — सत्य यह है कि हेल्पलाइन का उद्देश्य आपको सुरक्षित करना है; पहचान गोपनीय रखने के विकल्प उपलब्ध होते हैं। सावधानी: केवल आधिकारिक नंबरों पर ही जानकारी साझा करें; अगर किसी गैर-सरकारी नंबर से संदिग्ध मांगा जा रहा है तो आधिकारिक वेबसाइट से जाँच लें।
13. आपातकालीन त्वरित संदर्भ (Quick-Call Links)
112 (इमरजेंसी)
NCW हेल्पलाइन: 78271-70170
Women Helpline: 181 (यदि आपके राज्य में कार्यरत हो)
Childline: 1098 (बच्चों/नाबालिग के मामले)
| राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश | महिला हेल्पलाइन नंबर | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 181, 040-23320539, 040-27852400 | हैदराबाद/सेकुन्दराबाद Women Protection Cell सहित |
| अरुणाचल प्रदेश | 181 | साधारण शॉर्ट-कोड |
| असम | 181, 9345215029, 0361-2521242 | राज्य महिला आयोग व अन्य लिंक |
| बिहार | 181, 18003456247, 0612-2320047 | पटना स्थित कुछ नंबर सहित |
| चंडीगढ़ | 181, 100, 1091, 0172-2741174 | केंद्रशासित क्षेत्र |
| छत्तीसगढ़ | 181 | शॉर्ट-कोड |
| गोआ | 1091, 0832-2421208 | राज्य महिला आयोग नंबर सहित |
| गुजरात | 181, 1091, 18002331111 | स्टेट महिला आयोग सहित |
| हरियाणा | 181, 1091, 0124-2335100 | महिला एवं बाल हेल्पलाइन सहित |
| हिमाचल प्रदेश | 1091, 9816077100 | राज्य महिला आयोग का नंबर |
| कर्नाटक | 1091, 181, 080-22943225 (बैंगलौर Women Police) | शहर-स्तर पर अतिरिक्त नंबर |
| केरल | 181, 9995399953 (तिरुवनंतपुरम) | “मित्रा” नामक हेल्पलाइन सहित |
| मध्य प्रदेश | 181, 1090 | राज्य व घरेलू हिंसा केंद्र के लिए |
| महाराष्ट्र | 181, 1091, 022-22633333 (मुंबई Police Women Helpline) | मुंबई शहर में विशेष नंबर |
| पंजाब | 181, 9781101091 | आम हेल्पलाइन व शहर-स्तर पर |
| राजस्थान | 1091, 18001200020 | “निर् भया” हेल्पलाइन सहित |
| तमिल नाडु | 1091, 044-28592750 | चेन्नई व राज्य स्तर पर |
| तेलंगाना | 1091 | राज्य-स्तरीय शॉर्ट-कोड |
| त्रिपुरा | 181, 0381-2323355 | मनोविद्वानों व स्थानीय आयोग के नंबर सहित |
| उत्तर प्रदेश | 1090, 181 | Women Power Line सहित |
| उत्तराखण्ड | 1090, 181 | “प्रोजेक्ट निधि” एवं अन्य हेल्पलाइन सहित |
| पश्चिम बंगाल | 181, 1091 | राज्य महिला आयोग व अन्य संगठनों के नंबर सहित |
| दिल्ली (NCT) | 181, 1091, 100 | राष्ट्रीय राजधानी |
14. ब्लॉग-रिसोर्स: कैसे इस पोस्ट का उपयोग करें
आप इस पोस्ट को अपने समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं; अगर किसी को तात्कालिक मदद चाहिए तो ऊपर दिए गए कॉल-लिंक्स का उपयोग करें। स्थानीय प्रशासनिक वेबसाइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं — इसलिए अपने जिले/राज्य के आधिकारिक पोर्टल की भी जाँच करते रहें।
नोट: यह लेख सार्वजनिक जानकारी और सरकारी/आधिकारिक वेबपेजों के आधार पर तैयार किया गया है। वास्तविक सहायता के लिए हमेशा आधिकारिक नंबर/पोर्टल पर संपर्क करें। ऊपर दिए गए आधिकारिक लिंक और नंबर स्रोत: NCW, Women Helpline योजनाएँ और राज्य/डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन विवरण।
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